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कठुआ मामले में मीडिया घरानों पर दस-दस लाख रुपए का जुर्माना
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कठुआ मामले में मीडिया घरानों पर दस-दस लाख रुपए का जुर्माना

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कठुआ मामले में मीडिया घरानों पर दस-दस लाख रुपए का जुर्माना
Kathua case: Delhi HC slaps Rs 10 Lakh fine on media houses for revealing victim's identity
Kathua case: Delhi HC slaps Rs 10 Lakh fine on media houses for revealing victim’s identity

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में बलात्कार की पीड़ित बच्ची की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और कहा है कि जिस भी मीडिया घराने ने कठुआ सामूहिक बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर की है उन्हें दस- दस लाख रुपए का जुर्माना देना होगा।

इसके अलावा न्यायालय ने यह भी कहा है कि जो इस मामले में दोषी पाया जायेगा उसको छह महीने की जेल की सजा भी हो सकती है। न्यायालय इस मामले में अगली सुनवाई 25 अप्रेल को करेगा।

न्यायालय ने कहा है कि इस मामले में जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया था वे 10—10 लाख रुपए न्यायालय में जमा कराएं। यह पैसा जम्मू कश्मीर में पीड़ित लोगों के लिए बने कोष में हस्तांतरित किया जाएगा।

गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ सामूहिक गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कई मीडिया चैनलों ने पीड़िता की फोटो के साथ उसके नाम का भी प्रसारण किया था। इस पर उच्च न्यायालय ने धारा 228 ए ई का उल्लंघन मानते हुए नोटिस जारी किया था।