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केजरीवाल सरकार ने मसाज सेंटरों के लिए जारी की नई गाइडलाइन - Sabguru News
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केजरीवाल सरकार ने मसाज सेंटरों के लिए जारी की नई गाइडलाइन

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केजरीवाल सरकार ने मसाज सेंटरों के लिए जारी की नई गाइडलाइन

नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में स्पा और मसाज सेंटरों के संचालन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें यौन शोषण और तस्करी रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली सरकार द्वारा स्पा और मसाज सेंटरों के संचालन और वहां यौन शोषण रोकने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी। दिल्ली महिला आयोग द्वारा ऐसे केंद्रों पर अनियमितताओं और यौन शोषण का मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन में इन सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया है।

स्पा/मसाज सेंटरों के संचालन के लिए नई गाइडलाइन के दिशा-निर्देश के अनुसार स्पा/मसाज सेंटर के परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की यौन गतिविधियों को शामिल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। स्पा/मसाज सेंटरों में क्रॉस जेंडर मसाज की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पुरुषों की मालिश के लिए सिर्फ पुरुष और महिला की मालिश करने के लिए सिर्फ महिला मालिश करने वालों की अनुमति दी जाएगी। पुरुष और महिला स्पा सेंटर परिसर के विभिन्न वर्गों में होंगे और अलग-अलग प्रवेश के साथ स्पष्ट रूप से सीमांकित होंगे और कोई इंटर-कनेक्शन नहीं होगा।

बंद कमरों में स्पा/मसाज सेंटर सेवाएं प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जाएंगी। स्पा/मसाज सेंटर कक्षों के दरवाजों के अंदर कोई कुंडी और बोल्ट नहीं होगा। सेंटर में सेल्फ क्लोजिंग (स्व-बंद) दरवाजों की व्यवस्था होनी अनिवार्य है। वर्किंग ऑवर्स के दौरान मसाज/स्पा प्रतिष्ठान के बाहरी दरवाजे खुले रखने अनिवार्य होंगे।

इसमें कहा गया है कि गया कि सेंटर में आने वाले सभी ग्राहकों से पहचान पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही, फोन नंबर और आईडी प्रूफ सहित उनके संपर्क आदि का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा। स्पा/मसाज सेंटर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच ही खुले रह सकते हैं और प्रत्येक कमरे में प्रकाश की समुचित व्यवस्था करनी होगी।

स्पा/मालिश सेंटर में उचित जल निकासी की व्यवस्था के साथ पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग शौचालय और स्नानघर होना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम होंगे।

स्पा/मसाज सेंटर परिसर का उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा और न ही इसके परिसर के किसी हिस्से में आवासीय संचालन किया जाएगा। सेंटर में नियुक्त प्रत्येक मालिश करने वाले के पास फिजियोथेरेपी/एक्यूप्रेशर या व्यावसायिक चिकित्सा में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र होना चाहिए।

सेंटर को हाउसकीपिंग स्टाफ सहित सभी कर्मचारियों का विवरण एक रजिस्टर में रखना होगा। स्थानीय निकाय स्पा/मसाज सेंटर को हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जारी करने से पहले परिसर का सत्यापन करने के साथ-साथ स्पा/मसाज सेंटर के मालिक/प्रबंधक का पुलिस सत्यापन प्राप्त करेगा।

दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित स्थानीय निकाय के लागू कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। स्पा/मसाज केंद्र द्वारा किसी भी आपराधिक गतिविधि के मामले में पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।