केंद्रपाड़ा। ओड़िशा के केन्द्रपाड़ा की एक अदालत ने शनिवार को एक युवक को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का दोषी ठहराते और उसे 10 साल के कठोर कारावास (आरआई) और 4,000 रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (पोस्को) प्रणति पटनायक ने सबूतों की पुष्टि करने और गवाह से जिरह करने के बाद यह फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि अगर दोषी जुर्माना राशि का भुगतान करने में विफल रहा तो उसे छह महीने की कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
औल थाना के अंतर्गत गोपालपुर गांव के मुस्तफ़र खान के रूप में पहचाने जाने वाले 26 वर्षीय आरोपी को 5 जुलाई, 2017 को अपने गांव की एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ कई बार बलात्कार करने के लिए 10 साल की सश्रम कारावास और 4000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी स्थानीय हाई स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की का पीछा करता था। पीड़ित लड़की ने आरोपी के प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया था। पांच जुलाई 2017 को जब पीड़िता अपनी साइकिल से ट्यूशन से लौट रही थी तो आरोपी ने जबरन लड़की का अपहरण कर लिया और उसे इंदुपुर इलाके के एक घर में ले गया।
आरोपी बाद में वह लड़की को विशाखापत्तनम ले गया और एक किराए के मकान में उसके साथ रहा। उसने लड़की को हैदराबाद भी स्थानांतरित कर दिया जहां वह एक किराए के घर में रहा और कई बार उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने 6 जुलाई, 2017 को औल पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर लिया था।