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केरल में हत्या के दोषी 10 माकपा कार्यकर्ताओं को उम्रकैद
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केरल में हत्या के दोषी 10 माकपा कार्यकर्ताओं को उम्रकैद

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केरल में हत्या के दोषी 10 माकपा कार्यकर्ताओं को उम्रकैद
Kerala : 10 CPI (M) workers gets life term in murder case
Kerala : 10 CPI (M) workers gets life term in murder case
Kerala : 10 CPI (M) workers gets life term in murder case

कन्नूर। केरल में थालास्सेरी के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के. प्रमोद की हत्या तथा एक अन्य कार्यकर्ता की हत्या की कोशिश मामले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के 10 कार्यकर्ताओं को आज उम्र कैद की सजा सुनाई।

अदालत ने इस मामले में माकपा के पूर्वी कुथूपरम्बा के स्थानीय समिति सदस्य एम के मनोहरन (51), एम एन पविथरन (56), ए पविथरन (58), पी दिनेशन (56), अधिवक्ता के धनेश (32), के शाजी (36), ए विपिन (28 ), सी सुरेश बाबू (41), के.पी. रिजेश (30) और वी शशि (50) को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही न्यायाधीश वी एन विजयकुमार ने आरोपियों को एक लाख -एक लाख रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया। इस मामले में 11 लोग शामिल थे जिसमें से एक आरोपी टी बालकृष्णन (60) की वर्ष 2015 में मौत हो गई थी।

अदालत में सुुनवाई के दौरान कुल 24 गवाहों ने बयान दर्ज कराए थे और 25 दस्तावेजों और नौ हथियारों को पेश किया। गौरतलब है कि 16 अगस्त 2007 को कुथूपरम्बा के नजदीक छुलियत में एक काजू बागान में के. प्रमोद (37) की हत्या कर दी गई थी, जबकि ए प्रकाशन (51) हमले में घायल हो गया था।