कोट्टायम। केरल में कोट्टायम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने नन के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल की जमानत रद्द कर दी है और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
न्यायाधीश जी गोपाकुमार पिछले नवंबर से अदालत में पेश नहीं हुए बिशप फ्रैंको मुलक्कल के खिलाफ सोमवार को गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 13 अगस्त के लिए स्थगित कर दी है।
फ्रैंको मुलक्कल मामले की पिछली कई सुनवाई के दौरान एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुआ था। वह पिछली बार 10 जून को हुई सुनवाई के दौरान भी अदालत में पेश नहीं हुआ। उसने कहा था कि वह जिस क्षेत्र में रह रहा है, निषिद्ध क्षेत्र है, इसलिए अदालत में पेश नहीं हो सकता। फ्रैंको मुलक्कल की यह बात गलत साबित हुई थी।
फ्रैंको मुलक्कल ने कहा था कि उसका वकील कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और वह उनके संपर्क में था, इसलिए अदालत में पेश नहीं हो सकता। अदालत ने आरोपी की इस दलील का स्वीकर नहीं किया। अदालत ने फ्रैंको मुलक्कल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी जारी किया और उसे जल्द से जल्द अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।