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केरल हाईकोर्ट ने विजय बाबू की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर की - Sabguru News
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केरल हाईकोर्ट ने विजय बाबू की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर की

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केरल हाईकोर्ट ने विजय बाबू की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर की

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फिल्म निर्माता एवं अभिनेता विजय बाबू को मलयालयम अभिनेत्री का यौन शोषण के मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।

विजय बाबू ‘फ्राइडे फिल्म हाउस’ कंपनी चलाते हैं। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने ने अपने आदेश में कहा कि अंतरिम अग्रिम जमानत मामले की अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी।

न्यायालय ने बताया कि विजय बाबू इस समय विदेश में है और उन्होंने हवाई अड्डा से तत्काल गिरफ्तार किए जाने की आशंका के मद्देनजर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। विजय बाबू ने हालांकि 30 मई को केरल पहुंचने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने तत्काल गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए यात्रा रद्द कर दी।

उल्लेखनीय है कि अभिनेत्री ने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में एक फेसबुक पोस्ट में खुलासा किया था कि विजय बाबू ने उनके साथ कई बार दुष्कर्म किया। अभिनेत्री ने कहा कि विजय बाबू द्वारा 13 मार्च, 2022 से 14 अप्रैल, 2022 तक उनका यौन शोषण किया गया।

बाद में एर्नाकुलम दक्षिण पुलिस ने अभिनेत्री का बयान लिया और निर्माता के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके साथ ही पुलिस ने अपने फेसबुक पोस्ट में अभिनेत्री के नाम का खुलासा करने के लिए निर्माता के खिलाफ एक और मामला भी दर्ज किया है।