रांची। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने पारा शिक्षक हत्या मामले में सजायाफ्ता कोलिबेरा विधायक एनोस एक्का की विधानसभा सदस्यता आज समाप्त कर दी।
विधानसभा की यहां जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या मामले में कोलिबेरा के विधायक एनोस एक्का को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
इसके मद्देनजर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 08 और संविधान के अनुच्छेद 191 (10) (सी) के तहत एक्का की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दिया गया है। यह आदेश 03 जुलाई 2018 से प्रभावी हो गया है।
उल्लेखनीय है कि सिमडेगा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या के मामले में कोलिबेरा विधायक एनोस एक्का को इस वर्ष 03 जुलाई को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास के साथ ही एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी।
आरोप के अनुसार, मृतक पारा शिक्षक मनोज कुमार कोलिबेरा प्रखंड के पारा शिक्षक संघ एवं लसिया प्रखंड संघर्ष समिति के अध्यक्ष के साथ ही एनोस एक्का की झारखंड पार्टी के सक्रिय सदस्य भी थे।
चुनाव से पहले मनोज कुमार एक्का की पार्टी छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो गये थे। नवम्बर 2014 को विद्यालय से कुछ अज्ञात अपराधी उसे जबरन अपने साथ ले गये और बाद में उनका शव बरामद किया गया था।
इस मामले में मनोज के परिजनों ने एनोस एक्का के खिलाफ संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने एक्का को कोलिबेरा में थकुटोली स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वर्तमान में एक्का रांची में होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है।