कोलकाता। अपराध जांच विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक राजीव कुमार करीब तीन सप्ताह के बाद गुरुवार को पहली बार अलीपुर कोर्ट में सामने आए। कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से अग्रिम जमानत मिलने के बाद वह इसकी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अदालत में आए थे।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीम शारदा चिट फंड मामले में पिछले कई दिनों से कुमार की खोज कर रही थी लेकिन वह करीब तीन सप्ताह बाद यहां अलीपुर अदालत में दिखे।
इससे पहले मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कुमार को 50000 के मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी थी। न्यायालय ने कहा कि यह मामला हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए उचित नहीं है।
न्यायालय ने हालांकि कुमार को निर्देश देते हुए कहा कि जब भी सीबीआई उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी उन्हें सीबीआई के समक्ष पेश होना होगा लेकिन इसके लिए सीबीआई को उन्हें 48 घंटे पहले नोटिस देना होगा।
उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह अलीपुर अदालत ने कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। सीबीआई उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय जाने पर विचार कर रही है।
सीबीआई की टीम पिछले तीन सप्ताह से कुमार से शारदा घोटाला मामले में पूछताछ करने के लिए उनकी तलाश कर रही थी लेकिन कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त न तो सीबीआई के समक्ष पेश हुए और न ही इतने दिनों में वह कहीं दिखाई दिए।