कोटा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने वन विभाग के एक अधिकारी को कथित रूप से थप्पड़ मारने के मामले में गिरफ्तार पूर्व विधायक और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता भवानी सिंह राजावत को सोमवार को जमानत दे दी लेकिन कागजी कार्रवाई पूर्ण नहीं होने के कारण उनकी रिहाई मंगलवार को संभव है।
राजावत नवरात्र शुरू होने से पहले कोटा के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक दाढ देवी माताजी मंदिर की ओर जाने वाली सड़क मार्ग पर कोटा नगर विकास न्यास की ओर से करवाए जा रहे पेचवर्क कार्य को वन विभाग द्वारा रोके जाने के प्रति विरोध दर्ज करवाने के लिए नयापुरा में सिविल लाइंस स्थित क्षेत्रीय वन अधिकारी रवि मीणा के कार्यालय गए थे।
इस बारे में बातचीत करने के बाद जब राजावत ने वापस लौटते समय रवि मीणा के गाल को थपथपाया था। इसके बाद एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राजावत ने वन अधिकारी को थप्पड़ मारा है, जबकि गाल थपथपाते समय मीणा राजावत से अपने कार्यालय में बैठने और चाय पीकर जाने का आग्रह करते नजर आ रहे हैं।
बाद में इस मामले में रवि मीणा ने भी राजावत उसके खिलाफ नयापुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी जिसके आधार पर करीब 10 दिन पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब से वे कोटा केंद्रीय कारागार में ही है। आज राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत के आदेश होने के बाद उनकी रिहाई होगी।