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कोटा में बेटी से रेप एवं हत्या मामले में फांसी की सजा पर फैसला 27 को

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कोटा में बेटी से रेप एवं हत्या मामले में फांसी की सजा पर फैसला 27 को

कोटा। राजस्थान में कोटा की एक अदालत ने बेटी से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने के आरोपी कलयुगी पिता को पूर्व में दी गई फांसी की सजा के मामले में दोबारा सुनवाई पूरी होने के बाद 27 जनवरी को फैसला सुनाएगी।

नाबालिग बेटी से दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच के निर्देश के बाद कोटा की पोक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई दुबारा सुनवाई में 19 जनवरी को पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 में फिर से आरोपी पिता पर दोष सिद्ध पाया गया। मामले में कोर्ट ने सजा तय करने के लिए 27 जनवरी को अगली सुनवाई तय की है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में 20 जनवरी को पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने कलयुगी पिता को फांसी की सजा सुनाई थी। आरोपी ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनोती दी थी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद निचली अदालत में दुबारा सुनवाई की।

विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि मई, 2015 को मृतका के आरोपी पिता ने ही नयापुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वो वेयरहाउस में गार्ड का काम करता है। जब वह काम पर गया था तो उसकी 17 साल की नाबालिग बेटी उनके घर पर अकेली थी। रात को जब वह काम से लौटकर घर पहुंचा तो बेटी लहूलुहान हालत में सोफे पर पड़ी मिली थी।

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि मृतका के चार माह का गर्भ था। इस कारण पुलिस ने उनका डीएनए सैंपल लिया ओर मां के बयान लिए तो मामला सामने आया कि पिता ही लंबे समय से बेटी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहा था। इसके बाद से नयापुरा थाना पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।

न्यायालय ने पिछले साल जनवरी में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी। इस मामले की फिर से सुनवाई के बाद आरोपी पिता को 19 जनवरी को न्यायालय में पेश किया गया और उसे फिर से दोषी करार दिया। अब इस मामले में सजा सही करने के लिए 27 जनवरी की तारीख तय की गई है।