कोटा। राजस्थान में कोटा की पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश हनुमान प्रसाद ने एक नाबालिग को भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
पॉक्सो कोर्ट क्रम-पांच में प्रस्तुत इस्तगासे के अनुसार कोटा जिले के मांगरोल थाना क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी को जितेंद्र उर्फ जीतू (26) 11 दिसंबर 2019 को उस समय भगा कर ले गया था जब वह खेत पर काम कर रही थी। वह उसे अपने साथ मांगरोल ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने 9 दिन बाद 20 दिसंबर 2021 को किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
इस मामले में प्रस्तुत आरोप पत्र पर सुनवाई के बाद पोक्सो कॉर्ट ने आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू को दोषी करार दिया था और सोमवार को उसे 20 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया।