कोटा। राजस्थान में कोटा की अतिरिक्त सत्र न्यायालय महिला उत्पीड़न क्रम संख्या-एक ने आज हत्या के एक मामले में पति को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई।
न्यायालय में पेश आरोपपत्र के अनुसार स्वामी विवेकानंद नगर निवासी सुनीता की 21 मई 2016 को आरकेपुरम निवासी मधुसूदन से शादी हुई थी लेकिन शादी के कुछ समय बाद से ही वह कम दहेज लाने को लेकर अपनी पत्नी को ताने मारने लगा जिससे तंग आकर सुनीता अपने पीहर आकर रहने लगी और 10 अक्टूबर 2016 को उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
इस मामले में युवती के भाई ओम प्रकाश की ओर से आरकेपुरम थाने में मधुसूदन के खिलाफ दर्ज करवाई गई प्राथमिकता के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। न्यायालय में इस मामले की सुनवाई के बाद पति को उसकी पत्नी को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के आरोप में दोषी पाया और आज 10 साल के कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।