चेन्नई। तमिलनाडु में प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मामलों के 4000 के करीब नए मामले सामने आने के बीच सरकार ने गुरुवार को इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 10 अप्रैल से कई प्रकार के प्रतिबंधों को लगाने की घोषणा की है।
आज जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि 10 अप्रैल से उत्सवों के दौरान सभी मंदिरों, धार्मिक कार्यक्रमों और सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। जबकि लोगाें को शाम आठ बजे तक मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों में जाने पर रोक लगायी गयी है।
राज्य सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ा कर 30 अप्रैल तक कर दी है। कोयम्बेडु थोक बाजार में और प्रमुख और थोक में छोटे व्यापारियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
राज्य में हालांकि फलों और सब्जियों की दुकानों, शॉपिंग मॉल, बड़े प्रारूप स्टोर, ज्वैलरी स्टोर को प्रतिबंध के दौरान 50 प्रतिशत की क्षमता के आधार पर रात 11 बजे तक संचालन करने की अनुमति दी गयी है। इसके अलावा चाय की दुकानों, रेस्टोरेंट को रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है।
इसी तरह मनोरंजन क्लब, मनोरंजन पार्क, बड़े आयोजन स्थल, चिड़ियाघर, पार्क, संग्रहालय में केवल 50 प्रतिशत क्षमता की अनुमति होगी।
रिलीज में कहा है कि सिनेमाघरों, मॉल में सिनेमा स्क्रीन और थिएटरों को वर्तमान 100 प्रतिशत से केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है।
राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि बसों में यात्रियों को खड़े होने की अनुमति नहीं दी गयी है। उन्होंने कहा कि केवल केंद्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के अलावा, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध जारी रहेगा और प्रतिबंध क्षेत्रों में किसी भी छूट के बिना लॉकडाउन का पालन किया जाएगा।
गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण मामले में पूरे देश में पांचवें स्थान पर स्थित तमिलनाडु में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 27743 हो गयी है तथा अभी तक 12821 लोगाें की मौत हुई है। राज्य में 870546 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं।
कोरोना मौत के मामले में राज्य महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है।