जयपुर । राजस्थान के श्रम मंत्री डॉ. जसवन्त सिंह यादव ने कहा कि मण्डल के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के दाे बच्चों को ट्रेवल एवं टूरिज्म सर्विसेज, रिटेल सर्विसेज, फ्रण्ट ऑफिस, हाउस कीपिंग, फूड एवं बेवरेजेज सर्विसेज तथा वेस्टर्न कलिनरी आर्टस प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु मण्डल द्वारा प्रशिक्षण शुल्क एवं बाहर से आने वाले बच्चों के लिए एक निश्चित राशि आवास भत्ते के रूप में पुनर्भरण की जायेगी।
यादव ने आज भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की 28वीं बैठक में उपस्थित विभागीय अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजीकृत हिताधिकारियों के पुत्र, पुत्री एवं पत्नी को राजकीय आटीआई में प्रवेश एवं प्रशिक्षण लेने पर फीस का पुनर्भरण बीओसीडब्ल्यू मण्डल द्वारा किया जायेगा।
श्रम मंत्री ने कहा कि श्रम कल्याण मण्डल की शिक्षा एवं कौशल विकास योजनाओं में ग्रेस अथवा पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों को सहायता प्रदान की जायेगी। मण्डल की दुर्घटना सहायता योजना में स्थाई पूर्ण अपंगता में एक हाथ तथा एक पैर की हानि को स्थाई पूर्ण अपंगता में शामिल किया जायेगा जिसके तहत हिताधिकारी को 3 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
डॉ0 यादव ने कहा कि पंजीकृत हिताधिकारियों द्वारा मण्डल की संचालित योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जाना अनिवार्य है। उन्होनें कहा कि मण्डल द्वारा प्रदेश से बाहर के मूल निवासी जो प्रदेश में निर्माण क्षेत्र में नियोजित है उन्हें भामाशाह कार्ड की अनिवार्यता नहीं होगी। बैठक में शासन सचिव राजेश यादव, श्रम आयुक्त डॉ. पृथ्वी, भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष, सदस्यगण एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।