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यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो लाइसेंस होगा निरस्त
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यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो लाइसेंस होगा निरस्त

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यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो लाइसेंस होगा निरस्त
Licenses will be canceled if traffic rules violate
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रायपुर । छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों के चलते 18 से 32 साल के युवकों की मौत को लेकर शासन चिंतित है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले युवाओं और नाबालिगों का लाइसेंस अब सीधा निरस्त किया जाएगा।

राज्य के परिवहन मंत्री राजेश मूणत की अध्यक्षता में आज हुई राज्य सड़क परिषद की विशेष बैठक में यातायात नियम को सख्त बनाने और लापरवाह चालकों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का फरमान जारी किया है। परिवहन मंत्री ने बैठक में मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही और लाइसेंस निलंबन को लेकर चर्चा की।

उन्होंने अफसरों से कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं करने की वजह से सड़क दुर्घटना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यदि लापरवाहों के खिलाफ कड़ाई से कार्यवाही होती है तो सड़क हादसे भी कम होने लगेंगे।

मूणत ने वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने, तेज रफ्तार और शराब पीकर गाडी चलाने वालों से विशेष तौर पर कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जो लापरवाह चालक यातायात नियमों का पालन नहीं करता है उसका लाइसेंस तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही की जाए।