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बहू को केरोसिन से जलाकर मारने वाले सास-ससुर को उम्रकैद-हिंदी समाचार
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बहू को केरोसिन से जलाकर मारने वाले सास-ससुर को उम्रकैद

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बहू को केरोसिन से जलाकर मारने वाले सास-ससुर को उम्रकैद
Life-imprisoned mother-in-law who burns daughter-in-law with kerosene
Life-imprisoned mother-in-law who burns daughter-in-law with kerosene
Life-imprisoned mother-in-law who burns daughter-in-law with kerosene

भिंड । मध्यप्रदेश के भिंड जिला न्यायालय के न्यायाधीश भारत सिंह औहरिया ने जमीन के बंटवारे के विवाद में एक महिला की केरोसिन डालकर हत्या करने के मामले में उसके चचिया ससुर और सास को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

मामले में कल दोषी ठहराए गए दंपति पर 1-1 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपितों को जेल भेज दिया गया।

अनुविभागीय अधिकारी पुलिस इंद्रेश प्रधान ने आज यहां बताया कि 3 अगस्त 2015 को जिले के सुरपुरा थाना क्षेत्र की रमा गांव निवासी सूखी यादव पर उसके चचिया ससुर रामरतन यादव और चचिया सास माधुरी यादव ने जमीन के बंटवारे पर केरोसिन डालकर आग लगा दी थी। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई थी।