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Life imprisonment for 11 people in Jharkhand gang rape case - दुमका गैंगरेप मामले में 11 लोगों को आजीवन कारावास - Sabguru News
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दुमका गैंगरेप मामले में 11 लोगों को आजीवन कारावास

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दुमका गैंगरेप मामले में 11 लोगों को आजीवन कारावास
Life imprisonment for husband who murdered wife in Alwar
Life imprisonment for 11 people in Jharkhand gang rape case
Life imprisonment for 11 people in Jharkhand gang rape case

दुमका। झारखंड में दुमका जिले की सत्र अदालत ने एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में आज 11 लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) पवन कुमार की अदालत ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुनवाई के बाद 11 लोग जॉन मुर्मू, अलविनुस हेम्ब्रम, जयप्रकाश हेम्ब्रम, सुभाष हांसदा,सुरज सोरेन, मार्शेल मुर्मू, दानियल किस्कू, सुमन सोरेन, अनिल राणा, शैलेंद्र मरांंडी और सद्दाम अंसारी को भारतीय दंड विधान की धारा 376(डी) के तहत सश्रम आजीवन कारावास के साथ 20-20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही न्यायालय द्वारा 341/34,342/34,323/34 सहित भादवि की विभिन्न धाराओं के तहत भी सजा सुनाई गई।

गौरतलब है कि सामूहिक दुष्कर्म की शिकार पीड़िता की शिकायत पर 17 लोगों के विरुद्ध 7 सितंबर 2017 को दुमका मुफस्सिल थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 7 सितंबर की शाम को पीड़िता घूमने गई थी।

इसी क्रम में आरोपियों ने जबरन हथियार का भय दिखाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। दर्ज प्राथमिकी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 36 घंटे के भीतर 16 नामजद अभियुक्तों को दबोच लिया था। इस मामले से संबंधित अन्य छह अवयस्कों का मामला विशेष न्यायाधीश (बाल न्यायालय) में विचाराधीन है।