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विवाहिता की हत्या के मामले पति, सास एवं जेठ को आजीवन कारावास
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विवाहिता की हत्या के मामले पति, सास एवं जेठ को आजीवन कारावास

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विवाहिता की हत्या के मामले पति, सास एवं जेठ को आजीवन कारावास
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विवाहिता की हत्या के मामले पति, सास एवं जेठ को आजीवन कारावास

पटना | बिहार में पटना की एक त्वरित अदालत ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में आज पति, सास एवं जेठ को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी।

त्वरित अदालत (प्रथम) के न्यायाधीश राणा अभय सिंह ने यहां मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के जानीपुर थाना क्षेत्र स्थित अधपा गांव निवासी श्रवण कुमार, लीला देवी और गोपी कुमार को दोषी करार देने के बाद सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी। आरोप के अनुसार, दोषी दहेज में नकद एवं गाड़ी की मांग पूरी नहीं होने के कारण विवाहिता सोनी देवी को प्रताड़ित करते थे और 19 सितम्बर 2015 को बुरी तरह मारपीट कर उसकी हत्या कर दी थी। इस सिलसिले में मृतका के मायके वालों के बयान पर पति श्रवण, जेठ गोपी और सास लीला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।