अलवर। राजस्थान में अलवर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (संख्या तीन) ने शहर के बहुचर्चित हत्याकांड के आरोपी को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप आनंद ने अभियुक्त योगेश को अपनी पत्नी की हत्या करके शव के अंग काटकर सड़कों पर फेंकने का दोषी मानते हुए उस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। न्यायालय ने उसे अन्य धाराओं में भी दाेषी माना और अलग से सजा सुनाई।
मामले के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र में अक्टूबर 2016 में याेगेश ने अपनी पत्नी की जलाकर हत्या कर दी और उसके अंक काटकर फ्रीजर में रख दिए। बाद में अवसर मिलने पर उसने उन अंगों को कई स्थानों पर फेंक दिया जिससे शहर में सनसनी फैल गई।