लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदियनाथ के निर्देशों के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति अपराधों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराते हुये अपराधियों को सजा दिलाने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है।
इस क्रम में हाथरस के थाना सिकन्द्रामऊ के अन्तर्गत 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास और हत्या करने वाले अभियुक्त को प्रभावी पैरवी करते हुये दण्ड दिलाया गया है। अभियुक्त नरेश उर्फ भोला ने यह घटना 21 अगस्त 2016 को दिन में उस समय की गयी थी जब पीड़िता शौच के लिए जा रही थी।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये अभियुक्त नरेश उर्फ भोला को आजीवन कारावास तथा 5000 रूपये जुर्माना की सजा न्यायालय द्वारा दिलाने का कार्य त्वरित गति से कराया गया। भोला को फास्ट ट्रेक कोर्ट ने दोषी करार देते हुये भादवि की धारा-302 तथा 354बी के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया है।