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Life imprisonment for rapid in murena - मुरैना में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद - Sabguru News
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मुरैना में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

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मुरैना में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद
Life imprisonment for rapid in murena
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मुरैना । मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के एक अभियुक्त को मामले का दोषी पाए जाने पर उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है।

न्यायाधीश धर्मेंद्र टाडा ने मामले की सुनवाई के बाद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी हीरा सिंह तोमर को कल उम्रकैद की सजा के साथ दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार गत 13 जुलाई 2017 को मुरैना जिले के पोरसा थाना क्षेत्र के ग्राम तरसमा में एक रिटायर पुलिस आरक्षक हीरा सिंह तोमर अपने ही परिवार की एक चार वर्षीय बच्ची को बहला फुसला कर अपने कमरे में ले गया और उससे दुष्कृत्य का प्रयास कर रहा था। इसी बीच बच्ची की मां उसे तलाशते हुए आरोपी के कमरे में पहुंच गया, जहां बच्ची संदिग्ध अवस्था में मिली। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस की से की गयी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपपत्र अम्बाह के द्वतीय अपर सत्र न्यायालय में पेश किया था।