कराची। कराची की एक सत्र अदालत ने फिल्म निर्देशक मंसूर मुजाहिद और उनके मित्र अनब हमीद को अपने दोस्त फैसल नबी की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा दी है।
अदालत ने दोनों दोषियों को नबी के परिजनों को दो-दो लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने का भी आदेश दिया। अदालत ने तीसरे अभियुक्त मासूमा जैनब आबिदी को गिरफ्तार किए जाने अथवा उसके आत्मसमर्पण करने तक मामले को निष्क्रिय रखा है। आबिदी फरार है और उस पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप है। सत्र अदालत ने यह फैसला मंगलवार शाम को सुनाया।
नबी की वर्ष 2013 में कराची रक्षा आवास प्राधिकरण के एक अपार्टमेंट में गोली मार कर हत्या कर दी गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से दलील दी गई की मुजाहिद और उसका साथी हमीद के अपार्टमेंट में नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे थे। इसी दौरान इनके बीच बहस हो गई। निदेशक ने इसके बाद नबी को गोली मार दी। नबी की हत्या में गैर लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल किया गया।
अदालत को बताया गया कि नबी को गोली मारने के बाद दोनों दोषियों और आबिदी ने नबी के शव को अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में जला दिया जिससे कि उसकी पहचान नहीं हो सके।