बहराइच। उत्तर प्रदेश की बहराइच जिले में करीब 20 साल पहले पंचायत चुनाव को बाधित करने के लिए हत्या, बलबा व मतपेटी लूटने आदि मामलों मेें अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्र ने बुधवार को 30 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन करावास की सजा सुनाई है, मुकदमेंं के दौरान छह अभियुक्तों की मृत्यु हो जाने से उनके विरुद्ध मुकदमें की कार्रवाई उपशमित कर दी गई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2000 में छह जून को विकास खंड विशेश्वरगंज मेें पंचायत चुनाव मेें मतदान चल रहा था। उसी दौरान चुनाव को बधित करने के लिए हथियारों से लैस 30 लोग मतदान केंद्र पर पंहुचकर उत्पात मचाने लगे। इस दौरान हमलावरों ने हथगोले व हथियारों का इस्तेमाल कर मतदेटियों को लूट लिया।
गांव के लोगों ने विरोध किया, तो हमलावरों ने अंघाधुंध गोली चलाते हुए मतदान स्थल के करीब एक घर मेें घुसकर फायरिंग शुरू कर दी थी। इस घटना में गोली लगने से मौके पर ही रमेश तिवारी की मौत हो गई थी जबकि सात अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
घटना की सूचना पाकर मौके पर पंहुची पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मौके से 12 हमलावरों काे गिरफ्तार कर लिया था। घटना के बाद विशेश्वरगंज थाने पर मृतक के भाई कौशल किशोर तिवारी की ओर से 30 लोगों के खिलाफ हत्या, बलबा, मतपेटी लूटने समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे की कार्रवाई अपर सत्र (षष्ठम) के न्यायालय पर मुकदमा विचाराधीन था।
बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्र ने मुकदमें की सुनवाई करते हुए मामले मेें सभी 30 अभियुक्तों को घटना मेें दोषी करार देते हुए सभी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुकदमें के दौरान छह अभियुक्तों की मौत हो जाने पर न्यायाधीश ने उनके विरुद्ध मुकदमें की कार्रवाई उपशमित कर दी गई। न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाने के बाद सभी अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा मेें जेल भेज दिया गया।
जिन अभियुक्तों को सुनाई गई उनमें विशेश्वरगंज इलाके के हरैया डोलकुआं निवासी गजेंद्र नाथ, सुरेंद्र नाथ, मनोज कुमार, पवन कुमार, सुभाषचंद्र, संतोष कुमार, नरसिंह नारायण, उमेश चंद्र, अदालत प्रसाद, शुकुल पुरवा निवासी चांद अली, गोंडा जिले के थाना कौड़िया स्थित विधुड़ी गांव निवासी हरेंद्र देव, नंगूलाल, बाबू लाल, विनोद कुमार, विशेश्वरगंज के नउवा गांव निवासी गंगाराम, लाल साहब, थाना कौड़िया के पूरेबरल गांव निवासी रामअनुज, मुन्नाराम मिश्रा, और विशेश्वरगंज के डोल कुआं गांव निवासी राघवराम, राजीव, राजू, रामसेवक, महादेव, सहदेव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
मुकदमें के दौरान जगतनारायण, रामभुलावन, महेश चंद्र, शेषधर, राधेश्याम और शोहराब अली की मृत्यु हो जाने से इनके खिलाफ मुकदमें की कार्रवाई उपशमित कर दी गई।