जयपुर। लिव-इन-रिलेशनशिप को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट के मुताबिक एक शादीशुदा और अविवाहित लिव-इन-रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। उनका यह रिश्ता कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगा। उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा भी नहीं मिलेगी।
29 साल की एक अविवाहित युवती और 31 साल के शादीशुदा युवक ने मिलकर कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने परिवार से खतरा बताते हुए कानूनी सुरक्षा की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पंकज भंडारी ने सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी।
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि लिव-इन-रिलेशनशिप में कपल को पति-पत्नि की तरह रहना चाहिए। इस रिश्ते के लिए दोनों की उम्र शादी लायक होनी चाहिए और शादी करने की पात्रता भी होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि युवक पहले से ही शादीशुदा है, जबकि महिला अविवाहित है। ऐसे में दोनों के बीच लिव-इन-रिलेशनशिप मान्य नहीं होगा।