अजमेर। कोरोना महामारी संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा जन अनुशासन पखवाडे़ की पाबंदियों की अवहेलना करने पर इंसीडेन्ट कमाण्डरों ने आज पूरे शहर में कार्यवाही की। कई जगहों पर दुकानों को सीज किया गया है।
मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ हजारों रूपए का चालान काटा गया है। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने वालों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि नियमों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि जिले में सभी इंसीडेन्ट कमाण्डरों और उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही और जुर्माना किया जाए।
जिला रसद अधिकारी हीरा लाल मीणा ने बताया कि पाबंदियों की अवहेलना करने पर आज दरगाह बाजार में जैन साहब की दुकान, नला बाजार में नेणुमल नमकीन भण्डार और अंदरकोट में वाहिद हुसैन की कपड़े की दुकान को 24 घंटे के लिए सीज किया गया है। इसी तरह मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर कई लोगों के चालान काटे गए। उनकी टीम ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंदरकोट और डिग्गी बाजार में वैक्सीनेशन भी करवाया।
नगर निगम उपायुक्त तारामती वैष्णव ने बताया कि अलवर गेट थाना क्षेत्र के तहत मकान नम्बर 127 व 133 कृष्णा विहार कॉलोनी कुंदन नगर, कृष्णा विहान कॉलोनी तथा सिविल लाईन थाना क्षेत्र के तहत प्लॉट नम्बर 3 गौपुरा मिशन कम्पाउण्ड में मिनी कन्टेनमेंट जोन बनाए गए है।
प्रोटोकॉल अधिकारी आलोक जैन ने बताया कि कोविड प्राटोकॉल की पालना नहीं करने पर नया बाजार स्थित प्रहलाद दास भगवान दास फर्म को 72 घंटे के लिए सीज किया गया। टीम ने कोतवाली थाना क्षेत्र के तहत बापूनगर, नगीना बाग और हाथीभाटा में 3 मिनी कन्टेनमेंट जोन बनाए। कई लोगों के मास्क नहीं पहनने पर चालान बनाए गए।
अतिरिक्त कलक्टर द्वितीय मुरारी लाल वर्मा ने बताया कि आज क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र के तहत गीता कॉलोनी गली नम्बर एक में अनिता धर्मदास के मकान से भोजराज शर्मा के मकान तक सम्पूर्ण क्षेत्र में मिनी कन्टेनमेंट जोन बनाया गया। इसी तरह फॉयसागर रोड पुलिस चौकी के सामने एक दुकान को 72 घंटे के लिए सीज किया गया। टीम द्वारा कई लोगों के चालान काटे गए।
जिला रसद अधिकारी द्वितीय अंकित पचार ने बताया कि नियमों की पालना नहीं करने पर हमेश टेन्ट हाऊस श्रीनगर रोड़ को 24 घंटे के लिए सीज किया गया। कई लोगों के चालान काटे गए। टीम ने अलवर गेट थाना क्षेत्र में मकान नम्बर 509 श्रीनगर रोड डिस्पेंसरी के पास, मकान नम्बर 525 व 527 हैप्पी स्कूल के पास, मकान नम्बर 1052 सेंट थॉमस स्कूल के सामने वाली गली, हैप्पी स्कूल के पास वाली गली, नाका मदार में चर्च के पीछे गली का अंतिम मकान तथा जेपी नगर नाका मदार में शांति कुंज के पास मिनी कन्टेनमेंट जोन बनाए।
दुकानों के आगे बनवाए गोले, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना
कोरोना महामारी संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत जिला प्रशासन ने सभी दुकानदारों को निर्देश दिए है कि वे दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए गोले बनवाएं। ये गोले निश्चित दूरी पर होने चाहिए। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना और संक्रमण को रोकने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत दुकानदारों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपनी दुकानों के बाहर गोले बनवाएं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके। इंसीडेन्ट कमाण्डरों को निर्देश दिए गए है कि बाजारों में अनुमत गतिविधियों के लिए खुल रही दुकानों के बाहर इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाएं।