अजमेर। उर्स से पहले बडी कार्रवाई करते हुए रसद विभाग ने दरगाह क्षेत्र में शुक्रवार को विभिन्न जगह से 18 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किए हैं।
जिला रसद अधिकारी अरविंद शर्मा ने बताया कि कलक्टर अंश दीप के निर्देशानुसार रसद विभाग द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग को रोकने के लिए कार्रवाई की गई। विभाग के जांच दल द्वारा दरगाह क्षेत्र धानमण्डी, सोलह खम्भा, त्रिपोलिया, बताशा गली आदि क्षेत्रों में घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग पाए जाने पर 18 सिलेण्डर जब्त किए गए। जांच दल में प्रवर्तन अधिकारी नीरज जैन, प्रवर्तन निरीक्षक योगेश मिश्रा, अंकुश अग्रवाल, अंकिता जैन एवं शीला बेनीवाल सम्मिलित रहे।
उन्होंने बताया कि दरगाह क्षेत्र के तैमूर टी स्टॉल से एक अप्रमाणित, कोठारी भवन से 2 घरेलू, एकेफूड पोईन्ट से 5 घरेलू, 6 अप्रमाणित तथा 3 एनडी सिलेण्डर 5 किलोग्राम क्षमता के एवं आशीर्वाद पैलेस से एक अप्रमाणित एलपीजी गैस सिलेण्डर जब्त किया गया। यह कृत्य एलपीजी ऑर्डर-2000 का उल्लंघन है। प्रकरण ईसी एक्ट 1955 की धारा 6 ए में सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि जांच दल द्वारा आगे भी लगातार कार्यवाही जारी रखी जाएगी। समस्त व्यापारियों को चाय, नाश्ता, खाना आदि के व्यवसाय में केवल 19 किग्रा क्षमता वाले व्यावसायिक सिलेण्डर का ही प्रयोग करने के लिए पाबंद किया गया है। गैस सिलेण्डर सुरक्षित प्रकार से उपयोग में लेने के लिए निर्देशित किया गया है साथ ही होटल व रेस्टोरेंट पर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यशील अग्निशमन यंत्र भी आवश्यक रूप से रखा जाएगा।