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Lok Sabha passes Bill in boost to anti-terror laws - Sabguru News
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अब व्यक्ति विशेष को भी घोषित किया जा सकेगा आतंकवादी

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अब व्यक्ति विशेष को भी घोषित किया जा सकेगा आतंकवादी
Terrorist can now be declared a special person
Terrorist can now be declared a special person
Lok Sabha passes Bill in boost to anti-terror laws

नयी दिल्ली | आतंकवाद फैलाने वाले संगठनों के साथ ही ऐसी गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति विशेष को भी अब आतंकवादी घोषित करने और उस पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित विधेयक विपक्ष के विरोध और बहिर्गमन के बीच बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया।

गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पर दो दिन तक चली चर्चा का जवाब देते हुये बुधवार को लोकसभा में कहा कि इसके राजनीतिक दुरुपयोग की आशंकाओं को खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति विशेष को गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के दायरे में लाना जरूरी था इसीलिए सरकार को गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 लाना पड़ा।

उन्होंने कहा कि आतंकवाद सिर्फ बंदूक से जन्म नहीं लेता। जो उसका अपप्रचार करता है वह भी आतंकवादी है। इस संशोधन के जरिये आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले, आतंकवादियों को तैयारी में मदद करने वाले, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले और साहित्य एवं वैचारिक प्रचार के जरिये आतंकवाद के सिद्धांत का प्रचार करने वालों को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान किया गया है।

शाह ने आश्वस्त किया “इसमें बहुत सारी सावधानी बरती गयी है कि इसका दुरुपयोग न हो। …मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कानून सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को समाप्त करने के लिए है। समय आ गया है कि एक के बाद एक संस्था बदलने वालों को आतंकवादी घोषित किया जाये।”

इससे पहले कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक को संसद की स्थायी समिति और संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजने की माँग की। उनकी माँग नहीं माने जाने पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया जबकि शाह ने कहा कि विपक्षी दलों के सदस्य “वोट बैंक नाराज न हो इस भय से” सदन से बाहर जा रहे हैं।

ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के असदुद्दीन ओवैसी ने विधेकय पर विचार का विरोध किया और मत विभाजन की माँग की। मतदान से पहले बहुजन समाज पार्टी के सदस्य भी सदन से बाहर चले गये। मतदान पर्चियों से हुये मतदान में आठ के मुकाबले 287 मतों से विधेयक पर विचार की अनुमति मिल गयी।

इसके बाद विपक्ष के सभी संशोधन भी सदन में खारिज हो गये। ओवैसी द्वारा पेश संशोधनों पर तीन बार मतदान हुआ हालाँकि अध्यक्ष ने इन तीनों मौकों पर पर्चियों की बजाय संशोधनों का समर्थन तथा विरोध करने वालों से बारी-बारी से उनकी जगहों पर खड़े होने के लिए कहकर मतदान कराया। पहली दो बार में संशोधनों के पक्ष में आठ तथा विरोध में 288 मत पड़े जबकि तीसरी बार में संशोधनों पक्ष में सात और विरोध में 288 मत पड़े।

अध्यक्ष ओम बिरला ने खड़े करवाकर सदस्यों की गणना करने के लिए लोकसभा के कार्यसंचालन एवं प्रक्रिया संबंधी 367 नियम का हवाला दिया जिसके तहत अध्यक्ष को यदि लगता है कि मत विभाजन की “अनावश्यक” माँग की जा रही है तो वह इस प्रकार से मतदान करवा सकता है।