मुंबई। मालेगांव बम विस्फोट मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने मंगलवार को साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकरे और लेफ्टीनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आैर अन्य पांच लोगों पर आतंकवाद से जुड़ी साजिश और हत्या एवं अन्य मामले पर आरोप तय किए और अगली सुनवाई दो नवंबर को होगी।
इस मामले में अन्य पांच लोगों में मेजर अवकाश प्राप्त रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहीरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी शामिल हैं। अदालत में आज सातों आरोपी उपस्थित थे। न्यायाधीश विनोद पढालकर ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद उन पर आरोप तय किए। आरोपियों को अब मुकदमा का सामना करना पड़ेगा।
अदालत में कार्यवाही के समय पूरी तरह शांति थी और पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनायी थी। उपस्थित सभी आरोपी तनाव मे दिखे जबकि साध्वी प्रार्थना कर रही थी।
आरोप तय होने के बाद आरोपियों के खिलाफ अापराधिक मामला शुरू होगा। पिछले वर्ष 27 दिसंबर को एनआईए ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत आराेपों को हटा दिया था। अदालत ने कहा था कि आरोपियों को भारतीय दंड संहिता और अन्य धाराओं के तहत हत्या और आपराधिक षडयंत्रों एवं अन्य आरोपों का सामना करना होगा।
गौरतलब है कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गये थे। नासिक जिला के मालेगांव शहर में एक मस्जिद के समीप मोटरसाइकिल में विस्फोट हुआ था।