लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद उत्तर प्रदेश के पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी है।
लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कोरोना वायरस संक्रमण का हवाला देकर जमानत की याचिका दायर की थी।
न्यायमूर्ति वेद प्रकाश वैश्य ने मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को मेडिकल ग्राउंड पर शुक्रवार से दो महीने से लिए अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायालय ने उनको दो-दो लाख रुपए के दो जमानती और पांच लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उसे पीड़ित और उसके परिवार के सदस्यों पर दबाव बनाने या प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने आदेश दिया है कि वह अंतरिम जमानत के दौरान देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे।
गौरतलब है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ लखनऊ के गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज है।