इस्लामाबाद। पाकिस्तान में आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने सोमवार को श्रीलंकाई नागरिक फैक्ट्री मैनेजर प्रियंता कुमारा की हत्या मामले में छह आरोपियों को मौत की सजा सुनाई हैं।
जियो न्यूज के अनुसार हत्या के मामले में कुल 89 लोगों को आरोपी बनाया गया था जिनमें नौ आरोपी नाबालिग हैं। अदालत ने सात लोगों को आजीवन कारावास जबकि 76 दोषियों को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि पिछले सियालकोट जिले में एक कपड़ा कारखाने पर ईशनिंदा के आरोप में फैक्ट्री के प्रबंधक प्रियंता कुमारा (48) की पीट पीट कर हत्या कर दी थी।
जियो न्यूज ने बताया कि मुकदमे के दौरान न्यायाधीश नताशा नसीम की अध्यक्षता में अभियोजन पक्ष ने 46 चश्मदीद गवाहों को अदालत में पेश किया और सबूत के तौर पर हत्या स्थल पर लगे 10 कैमरों के सीसीटीवी फुटेज के साथ-साथ 55 आरोपी पुरुषों के मोबाइल फोन से बनाए गए वीडियो को भी पेश किया गया।