Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /www/wwwroot/sabguru/sabguru.com/18-22/wp-config.php on line 46
माप तोल अधिकारियों को चालान के लिए दी जाए मशीन : कैट - Sabguru News
होम Business माप तोल अधिकारियों को चालान के लिए दी जाए मशीन : कैट

माप तोल अधिकारियों को चालान के लिए दी जाए मशीन : कैट

0
माप तोल अधिकारियों को चालान के लिए दी जाए मशीन : कैट

नई दिल्ली। कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की माप तोल कानून की अनेक धाराओं में छोटी मोटी भूलों अथवा गलतियों के लिए भी सिविल धाराओं की बजाय अपराधिक धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज करना न्यायोचित नहीं है।

खंडेलवाल ने एक बैठक में कहा कि माप तोल विभाग के अधिकारियों को भी चालान करने के मामलों में इलेक्ट्रॉनिक मशीन दी जाए जैसे ट्रैफिक पुलिस को दी गई हैं।

कैट ने माप तोल कानून में आवश्यक संशोधन करने के केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा की वर्ष 2011 में बने इस कानून में न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत की अनदेखी की गई थी जिसे सरकार ने ठीक करने का निर्णय लिया है जिससे देश के व्यापारी वर्ग को बड़ा लाभ होगा।

उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया की मंत्रालय माप तोल कानून एवं नियमों के कुछ प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखे जाने के बारे में सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। उन्होंने बताया की इस मामले में गोयल ने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जिसके अनुसार विभाग में शीर्ष स्तर पर शेयरधारकों के साथ चर्चा कर ऐसे प्रावधानों को चिन्हित किया गया है और उनमें संशोधन करने की प्रक्रिया पर काम जारी है।

खंडेलवाल ने कहा की कानून की धारा 25, 28 से 37 तथा 41 से 47 में आपराधिक प्रावधान है। माप तोल क़ानून के अंतर्गत यदि पैक्ड वस्तु पर कोई विवरण लिखा न जाए अथवा कुछ छूट जाए या कोई तकनीकी गलती भी हो जाए तो उनमें भी वित्तीय दंड एवं सजा का प्रावधान है।

उन्होंने कहा की आपराधिक मामले में धोखा देने की नीयत का होना जरूरी है जबकि माप तोल कानून में इस तथ्य को फिलहाल दरकिनार रखा गया है और माप तोल निरीक्षक को उनके विवेक के आधार पर कार्रवाई करने की छूट दी गई है जिसपर अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है।