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मध्यप्रदेश: तेजाब से जलाने वाले दोषियों को 10 साल कैद
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मध्यप्रदेश: तेजाब से जलाने वाले दोषियों को 10 साल कैद

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मध्यप्रदेश: तेजाब से जलाने वाले दोषियों को 10 साल कैद
Madhya Pradesh 10 year prisoners convicted of acid burning
Madhya Pradesh 10 year prisoners convicted of acid burning
Madhya Pradesh 10 year prisoners convicted of acid burning

भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने शौच के लिए गई एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसे तेजाब से जलाने के आरोप में दो लोगों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई। सामूहिक दुष्कर्म के बाद तेजाब से जलाने के दोषियों को 10 साल कैद

अपराध के बाद दोनों आरोपी युवती को मृत समझकर जंगल में छोड़ गए थे। न्यायालय के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शकील खान ने करीब ढाई साल पुराने इस मामले में कल दोनों आरोपियों को 10-10 साल कैद और 23-23 हजार रुपए का जुर्माना किया है।

अपर लोक अभियोजक जेपी दीक्षित ने बताया कि ऊमरी थाना क्षेत्र में लहरौली गांव में 30 दिसंबर 2015 की रात पीडिता अपने घर के बाहर शौच के लिए गई थी। इसी दौरान गांव के ही धम्पे सिंह (25) और मुनेश सिंह (39) उसे अगवा कर ले गए। दोनों ने उसके साथ जंगल में दुष्कर्म किया। युवती ने उनके खिलाफ रिपोर्ट करने की बात कही तो उन्होंने उस पर तेजाब डाल कर हत्या करने की कोशिश की।

इसके बाद दोनों आरोपी उसे जंगल में छोड़कर भाग गए। परिजन ने अगले दिन युवती की तलाश शुरु की तो वह उन्हें जंगल में मिली। युवती को जिला अस्पताल ले जाया गया। मामला अदालत में पहुंचने के बाद दोनों को कल सजा सुनाई गई।