भोपाल। मध्यप्रदेश में आज एक विरले मामले में गृह विभाग ने एक महिला आरक्षक को उसकी मांग के अनुरूप लिंग परिवर्तित कराने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके पहले राज्य में वर्ष 2021 में निवाड़ी जिले में पदस्थ एक महिला आरक्षक को भी लिंग परिवर्तन कराने की अनुमति प्रदान की थी।
राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा ने बताया कि इस संबंध में गृह विभाग ने विधि विभाग से प्राप्त अभिमत के बाद लिंग परिवर्तन कराने की अनुमति पुलिस मुख्यालय से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रदान कर दी।
यह महिला रतलाम जिला पुलिस बल में आरक्षक के तौर पर पदस्थ है और वह बचपन से ही ‘जेंडर आडेंटिटी डिस्ऑर्डर’ से पीड़ित है और इसकी पुष्टि मनोचिकित्सकों की जांच में भी हुई है। मनोचिकित्सकों ने उसे जेंडर परिवर्तन (लिंग परिवर्तन) की सलाह भी दी। इसके बाद महिला आरक्षक ने विधिवत तरीके से इस संबंध में विभाग को आवेदन दिया।
गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि महिला को लिंग परिवर्तन के उपरांत यानी पुरुष बनने के बाद महिला कर्मचारी के रूप में मिलने प्राप्त होने वाली सुविधाओं और लाभों की पात्रता नहीं रहेगी।