इंदौर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक दुष्कर्म पीड़िता को 15 सप्ताह का गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है।
एकलपीठ के न्यायाधीश सुबोध अभ्यंकर ने पीड़िता के पिता के द्वारा दायर अनुमति विषयक आवेदन को गुरुवार को निराकृत कर दिया है। न्यायालय ने शासकीय खर्च पर पीड़िता का गर्भपात किए जाने और गर्भपात के पश्चात आवश्यक उपचार किए जाने के आदेश भी शासन को जारी कर दिया है।
इससे पहले इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने एक ‘मेडिकल बोर्ड’ का गठन कर इस मामले की जांच कर रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दे दी गई है। पीड़ित पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष पैरवी अधिवक्ता राजेश जोशी ने की है। जबकि शासन का पक्ष शासकीय अधिवक्ता हर्षवर्धन शर्मा ने रखा।