जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी भारतीय जनता पार्टी नेता उपेन्द्र धाकड की अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व्हीपीएस चौहान ने बलात्कार के मामले में अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि एफआईआर में इस बात का उल्लेख है कि याचिकाकर्ता ने शादी का प्रलोभन देकर पीडिता के साथ सहवास किया।
भाजपा नेता उपेन्द्र धाकड ने बलात्कार के आरोप में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी। भाजपा नेता पर आरोप है कि उन्होने जबलपुर में रहने के दौरान पीडिता को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ सहवास किया।
दोनों पति-पत्नी की तरह लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहें। इसके बाद भाजपा नेता ने दूसरी युवती से शादी कर ली। जिसके बाद पीडिता ने महिला थाने जबलपुर में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।