सीहोर. मध्यप्रदेश के सीहोर जिले की एक अदालत ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाने के दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।न्यायाधीश ऋषभ सिंघई ने कल शाम आरोपी अहमदपुर निवासी शकील खां को सजा सुनाने के साथ उसे पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार शकील खां ने 15 अप्रैल 2017 की रात अपनी पत्नी शकीला बी के शरीर पर घासलेट डालकर आग लगा दी थी। शकीला बी को गंभीर अवस्था में श्यामपुर अस्पताल लाया गया था, जहां से उसे राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल में विवाहिता के मृत्यु पूर्व बयान लिए गए, जिसमें उसने अपने पति द्वारा आग लगाने की बात कही।
महिला ने बताया कि वह अपने एक ऑपरेशन के बाद आराम करने अपने मायके गई थी, इसी से गुस्साए उसके पति ने उसे मायके से ले जाकर उसे जला दिया। महिला ने 17 अप्रैल 2017 को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।