बड़वानी। मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के पलसूद थाना क्षेत्र निवासी एक शादी शुदा व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर नाम छिपा कर अन्य समुदाय की युवती से दैहिक शोषण करने के आरोप में जिले में मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के अंतर्गत पहला प्रकरण दर्ज किया गया है।
कोतवाली के नगर निरीक्षक राजेश यादव ने बताया कि 22 वर्षीय युवती की शिकायत पर कल रात्रि सोहेल मंसूरी के विरुद्ध दुष्कृत्य, मारपीट, जान से मारने की धमकी तथा मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि मामले को शून्य पर दर्ज कर जिले के पलसूद थाने को स्थानांतरित कर दिया गया है।
उन्होंने शिकायत के आधार पर बताया कि सोहेल मंसूरी 4 वर्ष पूर्व पलसूद थाना क्षेत्र के मेणीमाता में किसी कार्यक्रम में डीजे सिस्टम बजाने आया था। वहां इसका लड़की से परिचय हुआ और इसने अपना नाम सनी बताया और कहा कि वह उसी की जाति का है।
आरोपी ने विभिन्न प्रलोभन देकर युवती का लगातार शारीरिक शोषण किया। इसके बाद उसने अपनी असलियत बताई और कहा कि शादी के लिए युवती को अपना संप्रदाय बदलना होगा। युवती के मना करने पर उसके साथ उसने कई बार मारपीट की। युवती ने उसके बारे में यह भी जानकारी जुटाई कि सोहेल पूर्व से शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता है। उसने कल बड़वानी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है।