भोपाल। मध्यप्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारी कल्याण में लिए गए निर्णय को नगरीय विकास एवं आवास विभाग में भी तत्परता से लागू किया गया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों की अधि-वार्षिकी आयु (सेवा-निवृत्ति) अब 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष होगी। इसके लिए राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी कर दिया गया है।