चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को पॉक्सो मामले के आरोपी और स्वयंभू बाबा शिव शंकर बाबा की दो जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
शहर के बाहरी इलाके में एक आवासीय स्कूल चलाने वाले स्वयंभू को 2012 के पोक्सो अधिनियम के तहत सिलसिलेवार तीन मामले दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति एम. धंदापानी ने सुनवाई के दौरान स्वयंभू बाबा की दो जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति ने यह कहा कि अपराध शाखा-अपराध जांच विभाग (सीबी-सीआईडी) ने इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी है।
याचिकाकर्ता बाबा शिवशंकर ने अपनी याचिका में दावा किया था कि वह ईसीआर पर केलमबक्कम में निजी आवासीय स्कूल के प्रबंधन में शामिल नहीं थे, जिसमें पूर्व छात्रों ने उनके खिलाफ यौन शोषण की कई शिकायतें दर्ज कराई थीं।
स्वयंभू बाबा ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत मांगी क्योंकि वह हृदय रोग और कई अन्य बीमारियों से भी पीड़ित है।