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फेमा मामले में इंडिया सीमेंट की याचिका खारिज
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फेमा मामले में इंडिया सीमेंट की याचिका खारिज

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फेमा मामले में इंडिया सीमेंट की याचिका खारिज
Madras High Court dismisses India Cement's plea assailing ED summons
Madras High Court dismisses India Cement's plea assailing ED summons
Madras High Court dismisses India Cement’s plea assailing ED summons

चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी समन को चुनौती देने वाली आईपीएल के चेन्नई सुपर किंग्स के फ्रेंचायजी इंडिया सीमेंट की पुनरीक्षण याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति केके शशिधरन और न्यायाधीश आर सुब्रमणियन की पीठ ने दो मार्च 2017 को न्यायाधीश बी राजेंद्रन की एकल पीठ की ओर से दिए गए फैसले को बरकरार रखते हुए इंडिया सीमेंट की याचिका खारिज कर दी।

एकल पीठ ने चार नवम्बर 2016 को अपने फैसले में ईडी की ओर से जारी समन को लेकर हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए याचिकाकर्ता से 24 नवम्बर 2016 को ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा था।

इंडिया सीमेंट के कार्यकारी अध्यक्ष टी एस रघुपति आैर उपाध्यक्ष (वित्त एवं कर) आर हरिहर सुब्रमणियन ने फेमा उल्लंघन मामले में कंपनी के प्रबंध निदेशक एन श्रीनिवास और अन्य बड़े अधिकारियों को जांच के लिए उपस्थित होने संबंधी ईडी के समन को न्यायालय में चुनौती दी थी। कंपनी पर आरोप है कि 2009 में चेन्नई सुपर किंग्स दक्षिण अफ्रीका में आईपीएल मैचों के लिए गयी थी, उस दौरान फेमा का कथित रूप से उल्लंघन किया गया था।