मदुरै। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने पर्यावरण कार्यकर्ता आरएस मुगीलान की बलात्कार मामले में बुधवार को सशर्त जमानत मंजूर कर ली।
न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने मामले की सुनवाई के बाद मुगीलान की इस शर्त पर जमानत मंजूर कर ली कि वह तीन दिनों में एक बार सीबी-सीआईडी के समक्ष पेश होगा।
तमिलनाडु पर्यावरण संरक्षण अभियान के संयोजक मुगीलान को सीआईडी-अपराध शाखा (सीबी-सीआईडी) पुलिस ने सात जुलाई को उनकी पूर्व महिला सहायक की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार कर लिया।
महिला सहकर्मी ने मुगीलान पर करुर जिले के कुलीथलाई थाने में मुगीलान पर उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ फरवरी 2017 में बलात्कार करने और उसे धोखा देने का आरोप लगाया है।
मुगीलान पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अलावा तमिलनाडु महिला प्रताड़ना कानून 2002 की धारा चार के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
मुगीलान ने अपनी याचिका में कहा कि 10 अक्टूबर को इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और ऐसे मेें उसके लिए न्यायिक हिरासत में रहने का औचित्य नहीं है। उसने कहा कि वह पुलिस जांच में भी पूरा सहयोग कर रहा है।