चेन्नई । मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु विधानसभा में अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों को सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल के निर्णय को सही ठहराया है।
न्यायालय ने गुरुवार को दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत अन्नाद्रमुक नेता टीटीवी दिनाकरण गुट के 18 विधायकों की अयोग्यता को बरकरार रखा। दरअसल जिन 18 विधायको को अयोग्य घोषित किया गया है वे दिनाकरण गुट से माने जाते हैं। इसके पहले इस मामले में उच्च न्यायालय का 14 जून को खंडित फैसला आया था।
उसके बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीश एम सत्यनारायण को इस मामले की जिम्मेदारी दी गयी। न्यायमूर्ति सत्यनारायण ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम.एस. इंदिरा बनर्जी के फैसले से सहमत होते हुए अध्यक्ष के इस फैसले में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला लिया।