बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रेम जाल में फंसाकर व शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के आरोप में मौलवी के खिलाफ शीशगढ़ थाने में दुष्कर्म व अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि शीशगढ़ क्षेत्र स्थित एक मदरसे में बहेड़ी इलाके की एक छात्रा चार साल पहले पढ़ाई करने गई थी। मदरसे में उबैश हाफिज्ज नामक युवक के साथ पढ़ाई करते समय प्रेम-प्रसंग शुरू हो गया था। कुछ दिन बाद वह मौलवी का काम करने लगा। पीड़िता का आरोप है कि मौलवी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
उन्होंने बताया कि 22 जुलाई को युवक उसे बहेड़ी घूमने लाया और शादी करने के लिए कुछ हफ्ते रुकने को कहा और दोबारा दुष्कर्म किया। उसी दौरान छात्रा गर्भवती हो गई। छात्रा का आरोप है मौलवी ने शादी के लिए स्वजन के न मनाने की बात कही। लेकिन उससे पहले गर्भपात की शर्त रख दी। जबरन पीड़िता का गर्भपात कराया।
इसके बाद मौलवी ने उससे बात करना बंद कर दिया। जब काफी दिन तक प्रेमी से बात नहीं हुई तो छात्रा के स्वजन मौलवी के घर पहुंचे तो उसके परिजनों ने जान से मारने की धमकी देकर उन्हें भगा दिया।
सहजवाण ने बताया कि उसके बाद छात्रा उनके कार्यालय पहुंची और आरोपी मौलवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। छात्रा की तहरीर पर शीशगढ़ के थाना प्रभारी विनोद कुमार ने आरोपी मौलवी उबैश हाफिज्ज के खिलाफ धारा 356, 376, 313, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस आरोपी मौलवी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि वह आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लेगी।