नयी दिल्ली । श्रीनगर में होटल मामले में सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में दोषी पाये जाने पर मेजर लितुल गोगोई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिये गए हैं।
कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में श्री गोगोई को अभियान क्षेत्र में ड्यूटी स्थल से दूर रहने तथा निर्देशों के खिलाफ स्थानीय लोगों से मेल- मिलाप बढ़ाने का जिम्मेदार ठहराया गया है। मेजर गोगोई को गत मई में श्रीनगर के एक होटल में वहां के कुछ कर्मचारियों के साथ विवाद करने के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया था। उसके बाद सेना ने उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई थी।