अजमेर। भारतवर्ष में मकर सक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कई जगह इस पर्व पर पतंगबाजी भी की जाती है। प्रतिवर्ष रेलवे ट्रैक के पास पतंगबाजी के चलते कई लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।
वर्तमान में अजमेर मंडल अधिकांश रेल खंडों पर विद्युत कर्षण पर रेलगाड़ियां संचालित की जा रही है। रेलवे ट्रैक के ऊपर गुजर रही विद्युत तारों में 25 हजार वोल्ट की विधुत का प्रवाह रहता है। इन तारों से पतंग की डोर के संपर्क में आ जाने पर तेज विद्युत का करंट लग सकता है।
विशेषकर धातु युक्त मांझे से यह करंट तीव्र गति से झटका पहुंचा सकता है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। साथ ही रेलवे ट्रैक पर गुजर रही तीव्र रेलगाड़ियों से आप दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। रेलवे प्रशासन आम लोगों से अपील करता है कि पतंगबाजी के लिए रेलवे ट्रैक एवं रेलवे परिसरों से दूर रहें।
रेलवे ट्रैक को अनाधिकृत स्थानों से पार करना रेल अधिनियम 1989 की धारा 147 के अनुसार दंडनीय अपराध भी है, इसके लिए आपको 1000 रुपए तक के आर्थिक दंड अथवा 6 माह का कारावास या दोनो से एक साथ दंडित किया जा सकता है।
रेलवे प्रशासन सभी लोगों विशेषकर अभिभावकों से अपील करता है कि अपने बच्चों को रेलवे ट्रैक से दूर रखें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। विद्युतीकृत तारों में फसें पतंग की डोर को न छुऐं। अपने जीवन के डोर को कटने ना दें। धातुमय मांझों का उपयोग न करें।