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यौन उत्पीड़न मामले में दिलीप के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची मलयालम अभिनेत्री - Sabguru News
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यौन उत्पीड़न मामले में दिलीप के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची मलयालम अभिनेत्री

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यौन उत्पीड़न मामले में दिलीप के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची मलयालम अभिनेत्री

कोच्चि। मलयालम अभिनेत्री ने यौन उत्पीडन के मामले में केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें अभिनेता दिलीप आगे की जांच का विरोध कर रहे थे। अभिनेत्री का 2017 में कोच्चि में चलती कार में कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया गया था। सूत्रों ने बताया कि उच्च न्यायालय ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई अगले सोमवार काे मुकर्रर की है।

गौरतलब है कि वर्ष 2017 की अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारियों को कथित रूप से धमकाने के लिए उसके और पांच अन्य के खिलाफ दर्ज एक नए मामले के संबंध में उच्च न्यायालय ने 7 फरवरी को दिलीप को अग्रिम जमानत दे दी। इसके बाद अभिनेत्री ने उच्च न्यायालय का रुख किया और सोमवार को एक याचिका दायर की।

अभिनेता दिलीप ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि यह मामला एक मनगढ़ंत है। उन्होंने दावा किया गया है कि फिल्म निर्देशक पी बालचंद्र कुमार द्वारा दिए गए एक बयान के आधार पर उनके खिलाफ दायर मामले को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है।

अभिनेता ने मामले को सीबीआई जांच को स्थानांतरित करने की भी मांग की। इसके बाद उच्च न्यायलय ने दिलीप के अलावा पांच अन्य लोगों को अग्रिम जमानत दे दी थी।

न्यायाधीश पी गोपीनाथ ने अपने आदेश में कहा कि यदि आरोपी द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो अभियोजन गिरफ्तारी के लिए आवेदन कर सकता है। न्यायमूर्ति ने अभिनेता को अपना पासपोर्ट अदालत को सौंपने का भी निर्देश दिया और उनसे जांच में सहयोग करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने को कहा है। दिलीप को एक-एक लाख रुपये के दो निजी मुचलके पेश करने का भी निर्देश दिया गया है।

इससे पहले अदालत ने पुलिस को उनके खिलाफ ताजा मामले को लेकर गिरफ्तारी पर रोक लगा थी। मामले की कानूनी वैधता पर हालांकि संदेह जताने वाले न्यायमूर्ति गोपीनाथ ने अभिनेता से पूछताछ के लिए अपराध शाखा को तीन दिन का समय दिया था। अपराध शाखा की टीम ने मामले के अन्य पांच आरोपियों से भी पूछताछ की और सीलबंद लिफाफे में अदालत को एक रिपोर्ट सौंपी।

उल्लेखनीय है कि दिलीप के खिलाफ एक ऑडियो क्लिप के आधार पर गैर-जमानती मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर अधिकारियों को धमकी दी थी। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में कन्नूर की रहने वाली एक महिला ने कोच्चि सिटी पुलिस के समक्ष एक मामला दायर कर आरोप लगाया कि निदेशक बालचंद्र कुमार ने नौकरी की देने का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़ित महिला ने दावा किया कि घटना 10 साल पहले हुई थी। उसने कहा कि बालचंद्र कुमार ने उसे एर्नाकुलम के एक होटल में बुलाया था और उसका यौन उत्पीड़न किया। इतना ही नहीं बालचंद्र ने छिपे हुए कैमरे का उपयोग करके घटना को रिकॉर्ड किया और बाद में उसे ब्लैकमेल किया।

अभिनेत्री ने 2017 यौन उत्पीड़न मामले में अदालत से कथित तौर पर अपने वीडियो लीक होने की जांच की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रपित, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, केरल उच्च न्यायलय और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से मामले की गंभीरता से जांच करने के लिए पत्र लिखा है।