नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने बांग्ला फिल्म ‘भविष्योत्तर भूत’ (भविष्य का भूत) के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर गुरुवार को 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
न्यायमूर्ति डी वी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनिक दत्ता के निर्देशन वाली फिल्म ‘भविष्योत्तर भूत’ का सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शन रोकने के लिए राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। न्यायालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई सरकार की ओर से संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी पर कुठाराघात है।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार की ओर से की गयी इस तरह की कार्रवाई गंभीर मसला है। कला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हनन राज्य सरकार की ओर से असहिष्णुता का प्रतीक है। पीठ ने कहा कि प्रदर्शन या भीड़ के डर से अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक नहीं लगायी जा सकती। न्यायालय ने फिल्म प्रतिबंधित करने को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जुर्माना लगाते हुए कहा कि ये 20 लाख रुपये निर्माताओं और सिनेमाघर मालिकों को दिये जायेंगे।