कोटा। राजस्थान में कोटा जिले के खातौली थाना क्षैत्र में किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय पोक्सो ने शनिवार को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
किशोरी के फरियादी पिता खातौली निवासी ने 19 सितंबर 2013 को खातौली थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री जो इटावा के काॅलेज में प्रथम वर्ष में अध्ययन कर रही थी। इस आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया।
18 सितंबर 2013 को सुबह इटावा कॉलेज में पढ़ने गई थी किंतु दूसरे दिन शाम तक घर पर नहीं लौटी। इसके पश्चात उसकी पुत्री का उसके पिता के मोबाइल पर फोन आया तो बेटी ने रोते हुए पिता को बताया कि उसे खातौली निवासी शानू पठान बहला-फुसला कर कोटा ले गया है तथा उसे जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था।
अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों के बयान कराए गए। न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।