बुलन्दशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत एडीजे स्पेशल पास्को ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल सश्रम कारावास और एक लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने शनिवार को बताया कि अभियुक्त दिनेश ने वर्ष-2018 में अपने गांव निवासी 10 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। इस सिलसिले में थाना नरौरा पर धारा 376एबी व 5एम/6 पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
पुलिस ने इस घटना को जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए प्रभावी पैरवी की जिसके परिणामस्वरुप आज 21 मई को न्यायालय, एडीजे-स्पेशल पोक्सो बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त दिनेश को दोषी पाते हुए 25 वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।