बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने पांच साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास और 60 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अपर जिला सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ध्रुव राय ने वर्ष 2016 में पांच वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले कुलदीप नामक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 60 हजार रूपए का जुर्माना किया है। इस राशि में 40 हजार रूपए प्रतिकर के रूप में पीड़िता को मिलेंगे।
विशेष लोक अभियोजक वरुण कौशिक ने शुक्रवार को बताया कि 30 अक्टूबर 2016 को नरोरा थाना क्षेत्र के एक गांव में मासूम अपनी एक सहेली के साथ घर के बाहर खेल रही थी कि कुलदीप पटाखे दिलाने के बहाने बालिका को अपने साथ ले गया और खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया।
पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया और मुकदमे की अंतिम सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट में हुई। पोक्सो कोर्ट ने गवाहों के बयान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कुलदीप को सजा सुनाई है।